Action against illegal construction in Chandigarh Club:चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: प्रशासन ने पीला पंजा भेजा, एसडीएम की निगरानी में डिमोलिशन

चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: प्रशासन ने पीला पंजा भेजा, एसडीएम की निगरानी में डिमोलिशन

Action against illegal construction in Chandigarh Club:

Action against illegal construction in Chandigarh Club:

Action against illegal construction in Chandigarh Club:  चंडीगढ़ क्लब के अतिक्रमण और बिल्डिंग वॉयलेशन मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने 'पीला पंजा' भेजा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम नवीन और खुशप्रीत मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

इससे पहले, सितंबर 2025 में प्रशासन क्लब द्वारा कब्जाई गई लगभग 1.50 लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन खाली करा चुका है। इसके बावजूद क्लब पर लगे बिल्डिंग वॉयलेशन का मामला लंबित था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है।

एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को 28 अक्टूबर तक सभी वॉयलेशन हटाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, क्लब में अभी भी कई अनियमितताएं बरकरार हैं।
बीते दिनों एस्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ क्लब द्वारा 5 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ एक बड़ी डिमोलिशन ड्राइव चलाई थी। इस कार्रवाई में शेड, किचन, शादी-विवाह के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर सहित कई गैर-कानूनी निर्माण ढहा दिए गए थे।

जांच में यह भी सामने आया कि क्लब ने प्रशासन द्वारा लीज पर दी गई 8.5 एकड़ जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने पर बिल्डिंग वॉयलेशन किए हैं। एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, क्लब के अंदर और बाहर कुल 32 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर बनाए गए थे।

इनमें कई रेस्टोरेंट, हॉल, किचन, मैरेज पैलेस के हिस्से, बार और ऑफिस एरिया में बिना अनुमति के किए गए अवैध बदलाव शामिल हैं। एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को 28 अक्टूबर तक सभी वॉयलेशन हटाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, लेकिन कई वॉयलेशन अभी भी बने हुए हैं।

नियमों के अनुसार, जब तक क्लब 8.5 एकड़ क्षेत्र में हुए बिल्डिंग वॉयलेशन पूरी तरह नहीं हटाता, तब तक क्लब की नई लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। इसके लिए क्लब को सभी वॉयलेशन हटाने होंगे और नया रिवाइज्ड नक्शा बिल्डिंग ब्रांच और एरिया एसडीओ को जमा कराना होगा। नक्शा नियमों के अनुरूप पाए जाने पर ही नई लीज डीड एग्जीक्यूट होगी।